बागपत जनपद में आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में न्यायालय ने आरोपी मकसूद को 4 माह 15 दिन के कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद सहारनपुर निवासी मकसूद को दोषी करार दिया गया। यह मामला तब का है जब पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर मकसूद को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध हथियार बरामद हुआ था। इसके बाद उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और जांच पूरी होने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाहों के बयान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। पुलिस की विवेचना और अभियोजन विभाग की दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि अवैध हथियार रखना एक गंभीर अपराध है, जिस पर सख्त कार्रवाई आवश्यक है। सजा सुनाए जाने के बाद, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इस फैसले को पुलिस और अभियोजन की संयुक्त सफलता माना जा रहा है। इस निर्णय से स्थानीय लोगों में कानून के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें, ताकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।
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बागपत में अवैध हथियार रखने वाले को सजा:4 माह और 15 दिन की कैद, 1 हजार का जुर्माना