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Ram Mandir Dan Chori: अयोध्या के राम मंदिर दान गबन मामले में अदालत ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने मामले में दर्ज सभी धाराओं के तहत आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए उन्हें 13 जुलाई को दोबारा अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं.
राम मंदिर चंदा चोरी मामला.
अयोध्या: यूपी में अयोध्या के राम मंदिर दान गबन मामले में सोमवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आठ आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश जस्टिस रजत वर्मा की अदालत में आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अदालत ने न्यायिक हिरासत की मांग स्वीकार कर ली. अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी.
इस बीच आरोपियों को एक और बड़ा झटका फैजाबाद बार एसोसिएशन से मिला है. बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि उसका कोई भी सदस्य इस मामले में आरोपियों की ओर से अदालत में पैरवी नहीं करेगा. एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने बताया कि यदि कोई सदस्य वकील आरोपियों की तरफ से वकालतनामा दाखिल करता है, तो उसे प्रति आरोपी पांच लाख रुपये संघ के पास जमा कराने होंगे. उनके अनुसार इस राशि का उपयोग अभियोजन पक्ष की कानूनी सहायता में किया जाएगा.
बार एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि यदि कोई बाहरी अधिवक्ता आरोपियों का पक्ष रखता है तो संघ उसका विरोध करेगा. साथ ही यह भी जांच करेगा कि उसका किसी संबंधित संस्था से कोई जुड़ाव तो नहीं है. आरोपियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी के लिए करीब 15 अधिवक्ताओं का विशेष पैनल भी बनाया गया है. इसके अलावा 12 अन्य लोगों की टीम चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए आवेदन देने की तैयारी कर रही है.
बार एसोसिएशन ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी दोहराई है. अध्यक्ष कालिका मिश्रा का कहना है कि निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी की जरूरत है. उन्होंने दावा किया कि यदि अदालत से सीबीआई जांच का आदेश नहीं मिलता, तो अधिवक्ता संघ इस संबंध में आगे कानूनी कदम उठाएगा.
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अभिजीत चौहान, News18 Hindi के डिजिटल विंग में सब-एडिटर हैं. वर्तमान में अभिजीत उत्तर प्रदेश की राजनीति, सामाजिक मुद्दों, क्राइम, ब्रेकिंग न्यूज और वायरल ख़बरें कवरेज कर रहे हैं. AAFT कॉलेज से पत्रकारिता की मास्…और पढ़ें