फिरोजाबाद के थाना अरांव क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह सजा प्रदेश में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत सुनिश्चित हो सकी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद आदित्य लांगहे के निर्देशन में पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सक्रियता और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. मुमताज की अदालत ने मंगलवार को मुकदमा अपराध संख्या 386/2023 धारा 302, 201, 34 भादवि थाना अरांव में सुनवाई की। अदालत ने दोषी कृष्ण मुरारी उर्फ दर्शन सिंह पुत्र गुरूदयाल सिंह और उसकी पत्नी सरिता, निवासी कुंजपुर हवेली थाना अरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि जुर्माना अदा न करने पर दोनों अभियुक्तों को पांच-पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्तों को सजा दिलाने में अभियोजक अरवेश शुक्ला, विवेचक निरीक्षक योगेन्द्र पाल और कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल अतुल कुमार की विशेष भूमिका रही।
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फिरोजाबाद में हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद:कोर्ट ने 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लिया गया एक्शन