फर्रुखाबाद में हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने मोनू उर्फ पुष्पेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला रंगदारी न देने पर समोसा दुकानदार की हत्या से जुड़ा है। अदालत ने आरोपी पर 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं सह-आरोपी पुष्पा देवी को मारपीट और धमकी देने के मामले में दोषी मानते हुए परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया गया। अदालत ने उन्हें छह माह की सदाचार परिवीक्षा पर 20 हजार रुपये के निजी बंधपत्र और प्रतिभूति पर रिहा करने का आदेश दिया। शराब के लिए मांगे थे 1000 रुपये घटना 7 नवंबर 2023 की है। कोतवाली फतेहगढ़ के गांव बहेलियन नगला निवासी सुरेंद्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनके पिता फूल सिंह गांव में समोसे की दुकान चलाते थे। आरोपी मोनू उर्फ पुष्पेंद्र सिंह ने फूल सिंह से शराब पीने के लिए एक हजार रुपये की रंगदारी मांगी थी। विरोध करने पर आरोपी गाली-गलौज करते हुए चला गया। बेलचे से सिर पर किया था हमला तहरीर के मुताबिक कुछ देर बाद मोनू बेलचा, डंडा और अन्य हथियारों के साथ वापस आया। उसने लोहे के बेलचे से फूल सिंह के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दौरान मोनू की मां पुष्पा देवी के हाथ में पाटी और उसके भाई के हाथ में बका बताया गया। घायल फूल सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। 11 गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध पुलिस ने सुरेंद्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के बाद मोनू उर्फ पुष्पेंद्र सिंह, उसकी मां पुष्पा देवी और एक अपचारी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने वादी सुरेंद्र और घायल नरेंद्र सिंह समेत 11 गवाह पेश किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल परीक्षण, पंचायतनामा और आला कत्ल की बरामदगी जैसे साक्ष्य भी अदालत में प्रस्तुत किए गए। बचाव पक्ष की दलील कोर्ट ने खारिज की बचाव पक्ष ने दावा किया था कि फूल सिंह कुत्ते के पीछे दौड़ते समय बिजली के खंभे से टकराकर घायल हुए थे। हालांकि अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए मोनू उर्फ पुष्पेंद्र सिंह को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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समोसा दुकानदार की हत्या में आरोपी को उम्रकैद:फर्रुखाबाद कोर्ट का फैसला; शराब के लिए मांगी थी 1000 की रंगदारी, विरोध पर बेलचे से किया था हमला