सहारनपुर में करीब ढाई वर्ष पहले रामपुर मनिहारान कस्बे में युवक की चाकू से गला रेतकर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-3) विकास गुप्ता की कोर्ट ने मुख्य आरोपी मुंतजीर उर्फ मुंती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं दूसरे आरोपी नदीम को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) दीपक सैनी ने बताया कि 27 फरवरी 2024 को रामपुर मनिहारान थाना क्षेत्र के मोहल्ला पीपलतला निवासी राशिद ने मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया गया कि उसके बेटे सद्दाम का तलाक उसके दोस्त मुंतजीर के चाल-चलन के कारण हुआ था। इसी रंजिश के चलते उसका दूसरा बेटा शावेज (29) नाश्ते का सामान लेने जा रहा था। रास्ते में मुंतजीर और उसका भाई नदीम मिल गए। शावेज ने मुंतजीर से उसके भाई का साथ छोड़ने को कहा, जिस पर विवाद हो गया। आरोप है कि मुंतजीर ने पैंट से छुरा निकालकर शावेज के गले पर जान से मारने की नीयत से वार कर दिया। घटना को अनस और तौफीक ने भी देखा। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल शावेज को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर मनिहारान और बाद में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दीपक सैनी ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के दौरान आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त छुरा बरामद किया था, जिसके बाद मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 भी बढ़ाई गई। जांच पूरी होने पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। एडीजीसी दीपक सैनी ने बताया कि कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर मुंतजीर उर्फ मुंती को हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं सहआरोपी नदीम को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया।
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सहारनपुर में अभियुक्त को उम्रकैद…55 हजार का जुर्माना:चाल-चलन के विवाद में युवक की हत्या, भाई से दोस्ती छोड़ने को लेकर हुआ था झगड़ा