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Aligarh News: 20 रुपये की ओवररेटिंग ने डुबोई दुकान! ग्राहक की शिकायत पर आयोग ने लगाया 10 लाख का जुर्माना


उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक दुकानदार को  ग्राहक से सिगरेट की डिब्बी पर 20 रुपये लेना महंगा पड़ गया ग्राहक के द्वारा जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो दुकानदार पर कोर्ट के द्वारा 10 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए हैं.जिससे दुकानदारों में  हड़कम्प मच गया है. उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा को लेकर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अलीगढ़ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट संदेश दिया है कि ग्राहकों से अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक कीमत वसूलना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है. 

महज 20 रुपये की ओवररेटिंग के मामले में आयोग ने सिगरेट विक्रेता और संबंधित कंपनी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 10 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है. साथ ही उपभोक्ता से अतिरिक्त वसूले गए 20 रुपये की राशि पर प्रतिदिन के हिसाब से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

उपभोक्ता आयोग का यह फैसला न केवल अलीगढ़ बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है. कानूनी विशेषज्ञों और उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह निर्णय उन व्यापारियों के लिए एक चेतावनी है जो ग्राहकों से एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने को सामान्य बात समझते हैं.

यह भी पढ़े: Hemkund Sahib Yatra 2026: हेमकुंड साहिब ट्रस्ट की श्रद्धालुओं से अनुशासन और सद्भाव की अपील, शस्त्र न लाने की हिदायत

क्या है पूरा मामला

मामला अलीगढ़ शहर के रघुवीरपुरी निवासी अधिवक्ता देवेश गौतम से जुड़ा हुआ है. जानकारी के अनुसार देवेश गौतम ने शहर के फायर ब्रिगेड पोखर के सामने स्थित एक दुकान से क्लासिक सिगरेट का एक पैकेट खरीदा था. पैकेट पर अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी 340 रुपये अंकित थी, लेकिन दुकानदार हीरालाल वार्ष्णेय ने उनसे 360 रुपये की मांग की. जब देवेश गौतम ने एमआरपी से 20 रुपये अधिक लिए जाने पर आपत्ति जताई और दुकानदार से पूछा कि आखिर अतिरिक्त राशि किस आधार पर ली जा रही है, तब भी दुकानदार अपने निर्णय पर अडिग रहा. 

उपभोक्ता द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद विक्रेता ने एमआरपी के अनुसार भुगतान स्वीकार करने से इनकार कर दिया. बताया जाता है कि देवेश गौतम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 360 रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया, ताकि लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहे. उन्होंने भुगतान से जुड़े सभी साक्ष्य और दस्तावेज एकत्रित किए तथा बाद में इसे उपभोक्ता अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए जिला उपभोक्ता आयोग अलीगढ़ में शिकायत दर्ज कराई.

आयोग में हुई सुनवाई

मामले की सुनवाई के दौरान जिला उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना. शिकायतकर्ता की ओर से भुगतान के डिजिटल साक्ष्य, खरीदारी से जुड़े दस्तावेज और अन्य प्रमाण प्रस्तुत किए गए. वहीं विपक्षी पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया. सभी साक्ष्यों और तथ्यों का परीक्षण करने के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उपभोक्ता से एमआरपी से अधिक राशि वसूलना उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन है. आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता के साथ अनुचित व्यापारिक व्यवहार किया गया और उसके अधिकारों का हनन हुआ.

10 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना

मामले में फैसला सुनाते हुए जिला उपभोक्ता आयोग अलीगढ़ के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी और सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत ने शिकायत को सही ठहराया. आयोग ने विक्रेता को दोषी मानते हुए 10 लाख 10 हजार रुपये से अधिक की क्षतिपूर्ति एवं जुर्माना अदा करने का आदेश दिया. इसके अलावा आयोग ने उपभोक्ता से अधिक वसूले गए 20 रुपये को भी ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए. आयोग ने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई आवश्यक है.

उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला

कानूनी जानकारों के अनुसार यह फैसला उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने वाला है. आमतौर पर लोग छोटी राशि समझकर एमआरपी से अधिक वसूली का विरोध नहीं करते, लेकिन यह मामला साबित करता है कि कानून की नजर में उपभोक्ता के अधिकार सर्वोपरि हैं, चाहे विवादित राशि कितनी भी कम क्यों न हो. ग्राहक जागरूक रहें और अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर शिकायत दर्ज करें तो व्यापारियों द्वारा की जाने वाली मनमानी पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है. 

यह निर्णय पूरे प्रदेश के दुकानदारों और कारोबारी प्रतिष्ठानों के लिए एक संदेश है कि वे मूल्य निर्धारण से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करें. उपभोक्ता आयोग के इस आदेश को आम लोगों के लिए जागरूकता का संदेश भी माना जा रहा है. अक्सर ग्राहक जल्दबाजी या जानकारी के अभाव में एमआरपी से अधिक भुगतान कर देते हैं और बाद में शिकायत भी नहीं करते.लेकिन यह मामला दर्शाता है कि यदि उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाए और कानूनी प्रक्रिया अपनाए तो न्याय प्राप्त किया जा सकता है.

देवेश गौतम ने कहा- यह सच्चाई की जीत

फैसले के बाद शिकायतकर्ता अधिवक्ता देवेश गौतम ने इसे उपभोक्ता अधिकारों की बड़ी जीत बताया. उन्होंने कहा कि यह केवल 20 रुपये का मामला नहीं था, बल्कि उपभोक्ताओं के अधिकारों और कानून के सम्मान का प्रश्न था. अधिवक्ता देवेश गौतम ने कहा, “यह सच्चाई की जीत है. यदि किसी दुकानदार द्वारा किसी भी ग्राहक से किसी वस्तु पर अंकित मूल्य से अधिक पैसा वसूला जाता है तो उपभोक्ता उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ सकता है. लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और गलत वसूली का विरोध करना चाहिए.” 

उन्होंने कहा कि यह फैसला उन लाखों उपभोक्ताओं के लिए प्रेरणा है जो छोटी रकम समझकर अन्याय सह लेते हैं. यदि हर ग्राहक जागरूक होकर अपने अधिकारों की रक्षा करेगा तो बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी.

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