मानसिक रूप से बीमार नाबालिग से चार माह तक दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर देने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पवन कुमार राय ने उम्रकैद और दो लाख एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को मिलेगी। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी निर्देश दिया कि वह पीड़िता प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता व उसकी एक साल की बच्ची की देखभाल व संरक्षण के लिए उचित क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करे।
ट्रांसपोर्टनगर के ढकनापुरवा में मां की मौत के बाद अपनी नानी व मौसी के घर रह रही 13 वर्षीय नाबालिग के साथ पड़ोसी मो. कमालुद्दीन उर्फ मुन्ना भाई ने कई बार दुष्कर्म किया। बच्ची की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी। रात को जब वह आंगन में सोती तो कमालुद्दीन उसे उठाकर बिस्कुट खिलाने के बहाने पार्क में ले जाता और दुष्कर्म करता था। चार माह बाद तबीयत बिगड़ने पर जब पीड़िता की मौसी ने जांच कराई तो वह चार माह की गर्भवती निकली थी।
पूछने पर पीड़िता ने आपबीती बताई। मौसी ने बाबूपुरवा थाने में 17 अक्तूबर 2023 को कमालुद्दीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अभियोजन की ओर से पीडि़ता, उसकी मौसी व नानी समेत नौ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने कमालुद्दीन को दोषी मानकर सजा सुनाई।