महाराजपुर में 14 साल की किशोरी को अगवा करने वाले युवक को एडीजे–13 रश्मि सिंह की कोर्ट ने चार साल कैद व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुलाई 2020 में बाजार से सामान खरीदने गई किशोरी को युवक अगवा कर ले गया था, पीड़िता के नाना ने युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। महाराजपुर थानाक्षेत्र निवासी वादी ने बताया कि 24 जुलाई 2020 दोपहर 2 बजे उनकी 14 वर्षीय नातिन गृहस्थी का सामान लेने के लिए रामनगर बाजार गई थी। इस दौरान बेटी का अपहरण हो गया, जिसपर उन्होंने महाराजपुर निवासी अजय सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद कर आरोपी अजय सिंह यादव को अरेस्ट कर जेल भेजा था। मामला एडीजे–13 रश्मि सिंह की कोर्ट में ट्रायल पर था। विशेष लोक अभियोजक भावना गुप्ता ने बताया कि सबूतों के आधार पर आरोपी अजय सिंह को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई है।
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किशोरी का अपहरण करने वाले को चार साल कैद:महाराजपुर में खरीदारी करने गई थी, पांच साल बाद आया फैसला